PanCard: सरकार के द्वारा आधार कार्ड एवं पैन कार्ड को लेकर अपडेट आता रहता है. इसी बीच पैन कार्ड धारकों को लेकर आज एक बड़ी अपडेट निकाल कर आ रही है अगर आपका भी पैन कार्ड बना हुआ है या नया पैन कार्ड बनवाना हैं तो आप सभी के लिए यह खबर जरूरी है
पैन कार्ड हमारे दैनिक जीवन में काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है इसके बिना कोई भी काम लगभग होना मुश्किल है चाहे वह बैंक हो या अन्य किसी काम हो, पैन कार्ड आधार कार्ड की आवश्यकता होती है. ऐसे में पैन कार्ड से कई प्रकार के फ्रॉड हो रहे हैं. पैन कार्ड अकाउंट में भी जोड़ा जा रहा है ताकि लोगों के आम जीवन में काफी परेशान हो सके एवं फ्रॉड से बचा जा सके.
इसलिए सरकार ने कहा है कि वे अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवा लें. इसके लिए कार्ड धारकों को सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि 31 जुलाई तक जो भी पैन कार्ड धारा अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किए हैं वह हर हाल में करवा लें. लेकिन अभी तक भी कई ऐसे लोग है जिन्होंने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया हैं. जिसको लेकर सरकार ने अब तारिख को बढ़ा दिया है. सरकार ने डेट बढ़ाकर अब 31 अगस्त तक कर दी है.
पैन कार्ड बिना नहीं होंगे यह काम।
आधार कार्ड से लिंक नहीं कराने के चक्कर में आपका पैन कार्ड अब बेजान हो चुका है।
इससे अब आप कोई भी वित्तीय काम नहीं करवा सकेंगे।
आप आईटीआर फाइल, इनकम टैक्स और किसी बैंक में अपना अकाउंट भी ओपन नहीं करवा सकेंगे।
इस लिए आप जल्द ही पैन कार्ड एक्टिवेट कराने के लिए आवेदन कर दें।
पैन कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा भारी।
Pan Card डिएक्टिवेट होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है।
Pan-Aadhaar लिंक करना बेहद आसान।
इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें।
क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें।
आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेंगी।
यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें।
‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें।
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा।
उसे भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें।
जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।