Karnal:करनाल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र ने रेप के आरोपी होमगार्ड को कड़ी सजा सुनाई है. न्यायाधीश डॉ. वीके गोयल ने इस मामले में दुष्कर्म के आरोपी गुलाब सिंह को 10 साल कठोर कारावास व 20000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। साथ ही कोर्ट ने सुनिशचित किया है कि जुर्माना न भरने पर दोषी को 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला कुछ यो हुआ के एक महिला की शिकायत थी के 21 फरवरी 2022 को थाना घरौंड़ा, करनाल में वह लड़ाई- झगड़े के मामले में शिकायत देने गई थी. वहां थाने में मोजूद होमगार्ड से महिला ने कहा कि वह शिकायत दर्ज करने आई है. उसके पास रिकॉर्डिंग भी है. तब होमगार्ड ने महिला को कहा कि कमरे में बैठकर मुझे यह रिकॉर्डिंग सुनाना। होमगार्ड उसे थाना के पीछे बने एक कमरे में ले गया जहां होमगार्ड गुलाब ने जबरन उससे दुष्कर्म किया।
महिला ने होमगार्ड गुलाब के खिलाफ थाना घरौंड़ा, करनाल में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करा दी. पुलिस ने थाना में लगे कैमरों की सीसीटी फुटेज व कमरे में मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने होमगार्ड के खिलाफ 21 फरवरी 2022 को थाना घरौंड़ा करनाल में दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया.
माममला कोर्ट में गया जहां कोर्ट में 2 साल तक विचाराधीन चला. अदालत में पेश किए गए सबूतों व गवाहों के आधार पर सत्र न्यायाधीश डॉ. वीके गोयल ने दुष्कर्म के आरोपी गुलाब सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा के आदेश दिए. वहीं साथ ही दोषी को 20000 रुपए जुर्माना भरने के आदेश भी दिए हैं। जुर्माना न भरने पर दोषी को 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।