Punjab-Haryana HighCourt: शंभू बॉर्डर को लेकर हरियाणा पंजाब की हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अगले एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर को खाली करवाया जाए. हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट ने आदेश दिए है।
वकील वासू रंजन शांडिल्य ने शंभू बॉर्डर खुलवाने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी याचिका में बताया गया था कि आंदोलन के कारण पांच महीने से नैशनल हाइवे 44 बंद पड़ा है। इससे अंबाला के दुकानदार, व्यापारी, छोटे-बड़े रेहड़ी फड़ी वाले भुखमरी के कगार पर आ गए हैं.
याचिका में मांग की गई है कि शंभू बॉर्डर को तुरंत प्रभाव से खोले जाएं जिसको लेकर आज आज सुनवाई हुई। जिसके बाद हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं।
वासु रंजन ने अपनी याचिका में कहा था कि रोड को बंद करना जनता के मौलिक अधिकारों का हनन है रोड बंद होने से अंबाला और पटियाला जिले का छोटा-बड़ा काम बंद हो चुका है अंबाला और शंभू के आसपास के मरीज बॉर्डर बंद होने के कारण दिक्कत में हैं। एंबुलेंस के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
ऐसी काफी समस्याओं को लेकर भी कोर्ट में याचिका ने गुहार लगाई थी. जिसके बाद कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इसे खाली किया जाए.