Supreme Court: किसान आंदोलन की वजह से लागातर बंद पड़े शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा की सरकार को एक हफ्ते का समय दिया था. लेकन हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर थी।
अब इस मामले में सुप्रीम क्रोर्ट ने भी हरियाणा सरकार को फटकार लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि किसान अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप उन्हें रोक क्यों रहे हो. ऐसे कैसे रास्ता रोका जा सकता.
हाईकोर्ट ने भी जब सभी पक्षों को सुना औऱ बाद में कहा था कि यह बॉर्डर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बीच नागरिकों की आवाजाही के लिए जीवन रेखा है। कम से कम इसे बंद रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
बता दें कि एमएसपी की कानून गारंटी की मांग को लेकर किसान दिल्ली कूच करना चाहते थे लेकिन उन्हें रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर पर हाईवे को पूरी तरह बंद कर दिया था । किसानों ने कई बार बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं होने दिया था
अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार को फटकार पड़ी है. दोनों अदालतों ने कहा है कि वे इसे जल्दी ही खाली करें