Haryana Sarkar: हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने पत्र जारी कर बताया है कि जिन पेंशनर्स को रिटायर हुए 10 साल का समय हो गया है, उनकी पेंशन से आगामी आदेशों तक Commutation के पैसे की रिकवरी ना की जाएं। बता दें पेंशनभोगी अपनी पेंशन का 40% तक का कम्यूट करा सकते हैं. कम्यूटेशन कराने के बाद, पेंशनभोगी को एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है. इस राशि की गणना कम्यूटेशन तालिका के आधार पर की जाती है.
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