Haryana Congress: किरण चौधरी को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखा था की किरण की सदस्यता रद्द की जाए. इसको लेकर विधानसभा स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने सदस्यता रद्द करने संबंधी कांग्रेस की मांग को खारिज कर दिया.
स्पीकर ने कहा है कि यह मांग विधान सभा के दल-बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता नियम, 1986 की कसोटियों पर खरी नहीं उतरी, जिसके कारण तकनीकी आधार पर इसे निरस्त कर दिया गया. विधान सभा सचिवालय ने वीरवार को इस संबंध में कांग्रेस नेताओं को अवगत करवा दिया था
क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भारत भूषण बत्रा और विधायक दल के उपनेता आफताब अहमद की ओर से 19 जून को फिर 6 दिन बाद रिमाइंडर के तौर पर स्पीकर को कहा था कि किरण की सदस्यता रद्द की जाएं. विधान सभा सचिवालय की ओर से स्पष्ट किया गया कि इस प्रकार की मांग को लेकर विधान सभा अध्यक्ष के सम्मुख याचिका दायर की जाती है, जबकि कांग्रेस नेताओं ने मात्र एक नोटिस भेजकर किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है
दल-बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता नियम, 1986 में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि किसी विधायक की सदस्यता खत्म करने की मांग वाली याचिका पर याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे व दलीलों के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के भाग 5 में निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाएगा।
इसके साथ ही याचिका के प्रत्येक अनुलग्नक पर भी याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इस पर भी याचिका के समान तरीके से सत्यापित किया जाएगा। इन नियमों के नियम 7 के उपभाग 2 में कहा गया कि यदि याचिका नियम 6 की कसोटियों पर खरा नहीं उतरती तो विधान सभा अध्यक्ष इसे खारिज कर देंगे।