BJP Sarkar: हरियाणा सरकार ने लाल डोरे वाली जहर को लेकर लीलदार और किरायेदारों को बड़ी राहत दी है. हरियाणा सरकार ने कहा है कि वे इसके लिए 15 दिन के लिए पोर्टल खोलने जा रहे है.
जानकारी है कि मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत अगर कोई 20 साल तक किरायेदार या लीज धारक होता है तो उसे मालिकाना हक दिया जाता है।
अब सरकार एक औऱ मौका उनलोगों को देना चाहती है जो जिन्होंने इस स्कीम के तहत आवेदन नहीं किए हैं. अब सरकार उन्हें एक और आखिरी मौका दे रही है ताकि वे इसका लाभ ले सके. मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत सरकार ने नए आवेदनों के लिए 15 दिन के लिए पोर्टल खोल दिया है अगर आप चाहें तो आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
हरियाणा में भी सरकार द्वारा स्वामित्व योजना के तहत सभी गांव को लाडोरा मुक्त भी किया जा चुका है। अब लाल डोरा के अंदर आने वाले सभी मकान या भूखंडों की रजिस्ट्री कब्जाधारियों के नाम हो चुकी है इसी तर्ज पर अब हरियाणा सरकार शहरी वासियों के लिए मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना लेकर आई है जिसके तहत शहरों को लाल डोरा मुक्त किया जाएगा.
इस योजना के तहत शहरी निकायों द्वारा लीज पर या किराए पर दी गई ऐसी व्यावसायिक संपत्तियों का मालिकाना हक किरायेदारों को दिया जाएगा जो 20 साल या उससे अधिक समय से उस पर रह रहे हैं। इसके लिए उन्हें कलेक्टर रेट से 20 या 50% तक की कम राशि का भुगतान करके मलिक नमक हक लेना होगा।
- स्वामित्व योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ?
सबसे पहले ulbshops.ulbharyana.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
अब रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएं।
अकाउंट बन जाने के बाद पोर्टल पर लॉगिन हो जाएं।
अब आपसे मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
अब आपसे मांगे गए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
अब सभी जानकारी और दस्तावेज अपलोड कर देने के बाद सबमिट पर क्लिक करें।