Haryana: प्रदेश में अनुबंधित कर्मचारियों के लिए आजादी दिवस पर बड़ी है। कर्मचारियों की रिटायरमेंट तक की जॉब गारंटी को लेकर लाए गए अध्यादेश पर अब राज्यपाल ने अपनी मुहर लगा दी है. जिसे आज से इसे हरियाणा संविदा कर्मचारियों अध्यादेश, 2024 के नाम से जाना जाएगा. लाए गए इस नए आध्यादेश के हिसाब से किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी. साथ ही ये अनुबंधित कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र तक काम भी करेंगे.
गेस्ट टीचर्स को भी मिलेगी सुविधा……
सरकार ने बताया है कि गेस्ट टीचर को भी इनकी तरह सभी सुविधाएं मिला करेंगी। जिसमें हर छह से डीए, मेडिकल, अवकाश आदि शामिल हैं। इस अध्यादेश का 1.20 लाख अनुबंधित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।