New Law: आमूमन लोगों को नेटवर्क न आने के कारण बहुत ज्यादा दिक्क्ततो का सामना करना पड़ता. कई बार तो कॉल ड्रॉप तो कई बार नेटवर्क की दिक्कत हर बार सामने आती है. जिसके बाद इसका खामियाजा ग्राहकों को उठाना पड़ता है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
TRAI द्वारा अब एक नया नियम जारी कर दिया है. TRAI के अनुसार अब से सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड नियमों के तहत 24 घंटे से अधिक समय तक सेवा बाधित रहने की स्थिति में दूरसंचार ऑपरेटरों को ग्राहकों को मुआवजा देना होगा. यह नियम तकरीबन 6 महीने बाद लागू हो जाएगा.
TRAI ने कहा है कि अब से एक भी क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा न करने पर यह जुर्माने 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है।
अब से नए मुताबिक अगर किसी जिले में नेटवर्क आउटेज की स्थिति पैदा होती है तो दूरसंचार ऑपरेटरों को पोस्टपेड ग्राहकों के लिए किराए में छूट तो प्रीपेड ग्राहकों के लिए कनेक्शन की वैलिडिटी बढ़ानी आदि में छुट करनी पड़ेगी..
ट्राई ने कहा बिल्कुल सिंपल भाषा में कहा है कि अगर पोस्टपेड ग्राहकों के नेटवर्क आउटेज 24 घंटे से अधिक समय तक रहता है तो सर्विस ऑपरेटर अगले बिलिंग साइकिल में प्रभावित जिले में पंजीकृत पोस्टपेड ग्राहकों को सेवा आउटेज के वास्तविक दिनों की संख्या के लिए सब्सक्राइब्ड टैरिफ ऑफरिंग के अनुसार आनुपातिक किराए में छूट प्रदान करेगा.
नए नियामानुसार 12 घंटे से अधिक की नेटवर्क आउटेज अवधि को एक पूर्ण दिन की वैलडिटी के रूप में गिना जाएगा साथ ही टेलीकॉम ऑपरेटरों को सर्विस को एक हफ्ते में ठीक करना होगा