Nuh HatyaKand: नूंह में कोर्ट ने पति की हत्या के आरोप में पत्नी समेत उसके 3 साथी को उम्रकैद की सजा सुना दी है. जिसमें एक किन्नर भी शामिल है, जबकि तीसरा जो आरोपी है वो किन्नर के भेष में रहता था. उन तीनों पर 2020 में एक व्यक्ति की हत्या का केस दर्ज हुआ था जिसको लेकर कोर्ट ने इन पर 25-25 हजार रुपए और उम्र कैद की सजा सुना दी है.
मामला ये था कि पुन्हाना में 24 दिसंबर 2020 को पलवल जिले के बडौली के रहने वाले जगदीश की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने जगदीश के भाई राजू की शिकायत पर जगदीश की पत्नी कांता, बदायूं की रहने वाली किन्नर सीमा और फर्जी किन्नर काजल उर्फ प्रेम चंद समेत 14 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था।
मेन आरोपी पत्नी कांता तभी से लेकर अब तक जेल में ही बंद थी। सीमा और प्रेमचंद को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। भाई राजू ने पुलिस को बताया था कि उसका भाई जगदीश पुन्हाना में मजदूरी करने के लिए अपने परिवार सहित आया था।
एक दिन जगदीश का अपनी पत्नी कान्ता के साथ मनमुटाव हो गया, तब उसकी पत्नी किन्नरों के यहां खाना बनाने का काम किया करती थी।
पत्नी ने मनमुटाव में इन सबके साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. अब इस मामले में फैसला देते हुए नूंह के अतिरिक्त सेशन जज अमित कुमार शर्मा की कोर्ट ने तीनों दोषियों कांता, सीमा और प्रेमचंद को उम्र कैद और 25-25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। पुलिस ने इस मामले में16 गवाह पेश किए थे जिनमें इस मामले में 11 आरोपियों को पुलिस ने जांच के दौरान केस से निकाल दिया था.