Toll Plaza: केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे है कि देश में किसी भी राजमार्ग पर 60 किमी के भीतर दो या दो से अधिक टोल स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। वैसे ये वीडियों दो साल पुराना है और यह वक्तव्य भी सदन में दिया गया था.
लेकिन हरियाणा के जगाधरी में जिला बार एसोसिएशन के दो अधिवक्ताओं ने टोल को लेकर केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव और हरियाणा पीडब्ल्यूडी के सचिव के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है.
असल में यह मुकदमा 60 किमी के भीतर कई टोल प्लाजा स्थापित करने को लेकर है जिसे नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 91 के तहत दर्ज करवाया गया है. इस मुकदमे को दर्ज करवाने वाले वकील जीडी गुप्ता के साथ वकील अमित बंसल है.
दोनों वकीलों ने कहा कि हमें आरटीआई के तहत जानकारी इकट्ठा करने के बाद पता चला कि हरियाणा में 60 किलोमीटर के दायरे में कई टोल हैं। जबकि खुद केंद्रीय मंत्री सदन में कह चुके है कि ये मान्य नहीं है.
इसको लेकर जगाधरी सिविल जज सीनियर डिवीजन सुमित्रा कादियान ने प्रतिवादियों (जिम्मेंदार) को 5 सितंबर के लिए समन जारी करने का आदेश दिया. कोर्ट में वकील गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 के नियम 8 के उप-नियम (2) के अनुसार, एक ही सड़क पर 60 किमी के भीतर दो या दो से अधिक टोल प्लाजा स्थापित नहीं किए जा सकते.
जानकारी के अनुसार हरियाणा में ऐसे बहुत जगह है जो 60 किलोमीटर के टोल के अंडर आती है. अगर अकेले चंडीगढ से दिल्ली की बात की जाए तो करनाल के बसताड़ा टोल से लेकर मुरथल टोल तक 70-80 किलोमीटर में ही तीन टोल प्लाजा है. बसताड़ा टोल तो इस रुट का सबसे महंगा टोल है.