HighCourt: हरियाणा खासकर उत्तर प्रदेश से लगते यमुनानगर के गांवों में हो रहे लागातार अवैध खनन को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई की है. कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि पिछले पांच साल में अवैध खनन करने वालों की जानकारी, जब्त संपति और कार्रवाई का क्या हुआ. कोर्ट ने उसकी पूरी जानकारी देने का सरकार को आदेश दिया है।
वहीं पिछली सुनवाई पर भी हाई कोर्ट ने प्रदेश में बढ़ते अवैध खनन पर चिंता जताई थी और कहा था कि इसे रोकने के लिए सरकार या तो सख्त कदम उठाए या फिर क्यों न इस याचिका का दायरा बढ़ाया जाए।
याचिका दाखिल करते हुए एंटी करप्शन सोसाइटी की ओर से एडवोकेट अंकित अग्रवाल की तरफ से मिली जानकारी में कहा गया कि यमुना नदी के किनारे प्रदेश में अवैध खनन का कार्य चल रहा है।
याचिकाकर्ता ने यमुनानगर के कुछ गांवों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यहां हो रहे अवैध खनन के कारण पर्यावरण को खतरा पैदा हो रहा है। इस प्रकार हो रहे खनन के कारण न केवल मिट्टी को नुकसान हो रहा है बल्कि प्राकृतिक आपदा का खतरा भी बना हुआ है।
याचिका कर्ता ने कहा कि सरकार यदि इस पर कार्रवाई करे तो न केवल पर्यावरण को बचाया जा सकता है बल्कि इससे सरकार को राजस्व का लाभ की होगा।